Himachal VOICE ब्यूरो । हिमाचल सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, जो पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहता था। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सभी नियम लागू रहेंगे।
प्रदेश के भीतर प्रवेश करने वालों और बाहर जाने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना अभी भी जरूरी रहेगा। बाहर से प्रदेश में आने वालों में से केवल वही लोग संस्थागत क्वारंटीन में रहेंगे, जो 20 हाई लोड शहरों से आएंगे। अन्य शहरों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन ही किया जाएगा। इसके अलावा 72 घंटो के अंदर की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वालों को क्वारंटीन के नियमों से छूट मिलेगी।