जब आम आदमी और सैनिकों पर केस, तो मंत्री, सांसद और विधायकों पर क्यों नहीं?

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Himachal VOICE ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व जिला परिषद सदस्य अधिवक्ता जीवन ठाकुर ने सोमवार सांसद रामस्वरूप शर्मा, मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर व विधायक प्रकाश राणा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 70 व 188 के तहत जोगिन्दरनगर थाना में कोविड नियमों की उलंघना पर शिकायत दर्ज की है। जीवन ठाकुर ने ईमेल के माध्यम से एसपी मंडी को भी शिकायत भेजी है।

शिकायत में लिखा है कि देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने बार-बार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना व शादी समारोह में 50 से अधिक लोग ना हो यह सब निर्देश जारी किए थे लेकिन आम आदमी के विरुद्ध, जिनमें धर्मपुर और जोगिंदरनगर में सैनिकों के विरुद्ध सोशल डिस्टेंसिंग ना करने पर एफआईआर दर्ज की गई और उनकी नौकरी खतरे में डाली गई। पर मंत्रियों ने यहाँ 500 600 आदमियों की भीड़ इकट्ठी करके धाम का आयोजन करके इन नियमों का उल्लंघन किया तो प्रशासन ने उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

इसी संदर्भ में आईपीसी की विभिन्न धाराओं तहत जीवन ठाकुर ने शिकायत दर्ज की है ताकि इस कोरोना संक्रमण में जो नेता लापरवाही बरत रहे हैं इनके विरूद्ध भी कार्यवाही अमल में लाई जा सके और जो निर्धन व्यक्ति हैं उन्हें जो डर का माहौल पैदा हुआ है वो ना बने और कानून सब पर एक तरह से लागू हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने मूक दर्शक बनकर इस सारे आयोजन में नियमों की धज्जियां उड़ाने में विधायक, मंत्री और सांसद का सहयोग किया है।

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