शिमला: शिमला शहर के माल रोड व आसपास के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैलियों, प्रदर्शनों, नारेबाजी एवं शस्त्र के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दण्डाधिकारी व उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सोमवार को यह आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला, कनेडी हाउस एवं रिज तक लागू होंगे। इसके अतिरिक्त रेंडवज़ रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के दायरे में, स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला चौक, राजभवन से ओकओवर तक, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड से मझीठा हाउस, सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस से चौड़ा मैदान तक व 50 मीटर पुलिस गुमटी समीप उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार तक यह आदेश लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेनी अनिवार्य होगी। यह आदेश 01 अगस्त, 2022 से दो महीने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।