हिमाचल प्रदेश सरकार इन दिनों सूबे के शराबियों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। इसी कड़ी में आ रही ताजा अपडेट के अनुसार, पहले जहां शराब की चार से अधिक बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाने वालों के साथ साथ पुलिस शराब ठेकेदार पर भी कार्रवाई करती थी।
वहीं, अब जयराम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के लागू होने पर सूबे के शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को चार से अधिक शराब की बोतल बेच सकेंगे।
हालांकि, इस नई नीति में छोटा सा अडंगा ये है कि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को चार से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बतौर रिपोर्ट्स, शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है।
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देशी शराब का ठेकेदार अब अंग्रेजी भी बेच सकेगा
पुराने नियम की वजह से शराब की बिक्री व राजस्व में फर्क पड़ रहा था। इसी वजह से अब खरीददार को ही यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है वह चार से अधिक बोतल लेकर जाने के लिए साथ में एक व्यक्ति रखे। वहीं, नए नियमों के तहत अब से देशी शराब का ठेकेदार अब कुछ फीस चुकाकर विदेशी या अंग्रेजी शराब का कोटा भी उठा सकेगा। साथ ही बिक्री की सीमा को भी खत्म कर दिया है।
अब अगर कोई निर्धारित कोटे से ज्यादा शराब बेचना चाहता है तो उसे उसके लिए फीस जमा करनी होगी। तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लगने वाले जुर्माने को नई नीति में घटा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई शराब वेंडर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचता मिलेगा तो उसके खिलाफ पचास हजार की बजाय पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना ही लगेगा।