हिमाचल में एंट्री के नियम बदले, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी एंट्री

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हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज हुई कोरोना संक्रमण की रफ़्तार के बीच सूबे में एंट्री के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आदेशों के अनुसार हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। 

यह आदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की तरफ से बुधवार को जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम की जाएगी। हालांकि, सभी माल वाहनों की आवाजाही पर यह शर्त लागू नहीं होगी। 

वहीं, रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी। बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा। राज्य से बाहर गए हैं तो भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। 

वहीं अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बता दें सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया है। अब और नई बंदिशें लगाई गई हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम सुभग सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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