शिमला। हिमाचल सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचित इस एक्ट को गजट में प्रकाशित करने के बाद प्रदेश में वाहनों के चालान की नई दरें लागू हो जाएगी।
संशोधित नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब अपंग या किसी बीमार व्यक्ति के वाहन चलाने पर भी अब खैर नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में डेढ़ हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा..
सार्वजनिक स्थलों में तेज गति से वाहन चलाना या ट्रायल लेने पर- 7500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार यही गलती करने पर- 15 हजार रुपए जुर्माना।
बिना पंजीकरण वाहन को चलाने पर- 7500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार गलती करने पर 15000 जुर्माना लगेगा।
माल वाहनों का सामान बाहर लटकने या छत से ऊपर रखने पर- 30000 जुर्माना, इन माल वाहनों को जांच के लिए न रोकने और तोल न करवाने पर 60 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
खास बात ये है कि अब इस प्रकार नए मोटर व्हीकल एक्ट में आईडल पार्किंग से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों को खड़ा करने तक सभी वाहनों की दरें बढ़ा दी हैं।
परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। अब इसे तुरंत गजट में प्रकाशित करने के बाद यह एक्ट प्रदेश में लागू हो जाएगा।