अब 18 नहीं, 21 साल होगी लड़कियों की शादी की उम्र

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नई दिल्ली: देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की बजाय 21 साल हो गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके संशोधन के लिए जल्द ही केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। दरअसल जून 2020 को लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। दिसंबर 2020 में टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

रिपोर्ट में कहा गया कि लड़कियों की शादी की उम्र  21 वर्ष होनी चाहिए। टास्क फोर्स की प्रमुख जया जेटली ने इसकी सिफारिश की थी, ताकि महिलाओं को पुरुषो की तरह सशक्त बनने में मदद मिले। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए लड़कियों की उम्र 21 साल करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो। जब देश में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है तो लड़कियों के लिए  भी 21 साल ही होनी चाहिए। निसंदेह यदि कानून में बदलाव होता है तो इसका फायदा लड़कियों को मिलेगा। लड़कियां उच्चशिक्षा के साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगी।

बता दें कि टास्क फोर्स ने न केवल लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर, बल्कि सही समय पर मां बनने की उम्र व अन्य मुद्दों पर की सिफारिश की थी। प्रस्ताव को कैबिनेट ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। अब संसद में पारित होने के बाद इसे देश में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट व हिन्दू मैरिज एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रही है।

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