हिमाचल: ड्रोन उड़ाने के लिए लेना होगा पायलट का लाइसेंस, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया खुलासा

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मंडी: हिमाचल प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए अब ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कोई भी प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। कांगड़ा जिले के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने इसका खुलासा किया है।

सुंदरनगर में प्रेस वार्ता में रामलाल मारकंडा ने बताया शाहपुर आईटीआई में सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है। कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। शाहपुर आईटीआई में शुरू होने जा रहे ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिन तक कोर्स में प्रवेश ले सकता है। इसके लिए बाकायदा फीस ली जाएगी।

यह आने वाले दिनों पर निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलांस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति या युवा यह कोर्स करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन या स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले सकता है।

बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को बाकायदा सिविल एविएशन विभाग की ओर से लाइसेंस दिया जाएगा।

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