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हिमाचल: ब्लैक में बिक रही खाद, एक बोरी पर कमाए जा रहे 400 रूपये

कांगड़ा: प्रदेश में गेहूँ की बिजाई का सीजन चला हुआ है। देखा जाए तो गेहूं बीजने के लिए यही अनुकूल समय है। ऐसे में स्वभाविक है कि किसानों को खाद की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी मची है। किसानों से सरेआम ज्यादा दाम वसूल किए जा रहे हैं। खाद ब्लैक में बिकने लगी है।

ऐसा ही मामला जिला कांगड़ा के इंदौरा उपमंडल में सामने आया है। जहां सरकार की ओर से निर्धारित 1200 रुपये प्रति बोरी के ब्लैक में 1600 रुपये वसूल कर धड़ल्ले से काली कमाई की जा रही है। किसानों से हो रही इस लूट पर जिला कांगड़ा के कृषि विभाग के अफसर भी चुप्पी साधे हैं।

गांव भोग्रवां के जीत सिंह, शमशेर सिंह और नाम न बताने पर करीब दर्जनभर अन्य किसानों ने बताया कि सरकारी रेट पर कहीं भी खाद न मिलने पर उन्होंने मजबूरन 1600 रुपये की खाद की बोरी खरीदी है।

वहीं, एक किसान ने बताया कि गेहूं बिजाई के लिए समय सबसे अनुकूल चला हुआ है। उनके परिवार की रोजी-रोटी ही खेतीबाड़ी पर निर्भर है। उन्होंने कई जगह सरकारी रेट पर खाद खरीदने के प्रयास करके देख लिए। आखिरकार उन्हें मजबूरन 1200 रुपये वाली बोरी 1600 रुपये में खरीदनी पड़ी है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग अगर किसानों को उचित मूल्य पर खाद दिलवाने के लिए प्रयास करता, तो उन्हें हर बोरी पर 400 रुपये अतिरिक्त न खर्चने पड़ते। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मामले में हस्तक्षेप कर किसानों को इस ब्लैक मार्केटिंग से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। खाद को ब्लैक में बेच रहा व्यक्ति विधायक का बेहद करीबी बताया जा रहा है।

वहीं, इस संदर्भ में संबंधित दुकानदार से बात की गई, तो उसने बताया कि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी जैसा कुछ भी नहीं है।

इस बारे में कृषि विभाग के जिला कांगड़ा के उपनिदेशक डॉ. जीत सिंह ने बताया कि किसी सोसायटी या व्यक्ति को रसायनिक व जैविक खाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के खाद बेचता है, तो उसके खिलाफ खाद नियंत्रण आदेश, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा कोई भी विक्रेता निर्धारित से अधिक मूल्य पर खाद नहीं बेच सकता। अगर इंदौरा क्षेत्र में कोई व्यक्ति मुनाफाखोरी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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